✅ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 06-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अग्रेत्तर अधिनियम के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि 06-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के उपरान्त वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं उनका चिन्हीकरण करते हुए उनका नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराया जाये और अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये।